Uttarakhand Swarojgar Yojana Online Application | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म | Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand Online Form Download PDF | उत्तराखंड स्वरोजगार योजना आवेदन प्रक्रिया |
उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपना रोजगार खोलना चाहते है। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि, आपके द्वारा शुरू किया गया कार्य पर सरकार आवेदक को सब्सिडी/अनुदान प्रदान किया जायेगा। स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक पोर्टल (official website) पर भी आप अपना लॉन्ग कर के अपना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। Uttarakhand Swarojgar Yojana 2022 की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए निम्म रूप से दी गयी है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऑनलाइन आवेदन –
Uttarakhand Swarojgar Online Registration करने की प्रक्रिया निम्न लिखित रूप से दी गयी है। लेकिन आपको योजना के तहत आवेदन करने से पूर्व आपको योजना के विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लिख को अंत तक पढ़ना होगा। जहाँ आपको पत्रता, एवं दस्तावेजों की पूरी जानकारी मिलेगी।
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर विजिट करें।
- यदि आपकी लॉगिन आईडी है। तो आपको आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- नहीं तो आपको उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पंजीकरण login ID बनानी होगी। जिसका ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल जायेगा।
- अपना login Account बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पता, जिला, आदि दर्ज करना होगा। जिसके बाद आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
- अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बनायी गयी यूजर नाम और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखड के अंतर्गत आने वाली स्कीम के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करें।
उत्तराखडं रोजगार योजना पात्रता मापदंड (Eligibility) –
- राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक योग्यता की कोई सिमा नहीं रखी गयी है। किंतु आवेदक राज्य का निवासी हो और 18 वर्ष की आयु से अधिक हो।
- आवेदक किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का स्वरोजगार योजना का पाँच साल के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार के एक सदस्य को ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
- योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
Documents Required for Swarojgar Yojana Uttarakhand –
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार)
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल कॉपी
- राशन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
मुख्यमंत्री रोजगार योजना उत्तराखंड 2022 –
उत्तराखंड सरकार द्वारा अनेक स्वरोजगार खोलने के लिए आवेदन को लोन दिया जायेगा इस ऋण पर 10 प्रतिशत से अधिक छूट भी दी जाएगी। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाली योजना मुर्गी पालन, होटल, अवकाश कालीन खेल, रोप वे, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, फूट क्राफ्ट, डाइंग प्लांट जैसी अन्य योजनाओं को फिहाल शामिल किया गया है।
स्वरोजगार योजना सहायता राशि –
नये स्वरोजगार नये सेवा प्रदान करने के लिए उत्तराखडं सरकार “पहले आयें पहले पायें” चयन कर रही है। जिसके नये व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों प्राप्त होंगे। मुख्यंत्री स्वरोजगार योजना में किसी परियोजना/ रोजगार को तीन भागों में बाँटा गया है। जिसके लिए अलग अलग आधार पर योजना धनराशि का लाभ दिया जायेगा –
- विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए।
- सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए अधिकतम।
- व्यापार क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए।
Uttarakhand Mukhyamantri Swarozgar Yojana Helpline Number –
उत्तराखंड सरकार द्वारा आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके लिए टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर 18002701213 जारी किया गया है। व योजना से संबंधित अन्य जानकारी के लिए सभी जिला महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र के मोबाइल नंबर, नाम जारी किये गये हैं। ताकि आवेदन आसानी से विभागीय अधिकारी से सम्पर्क कर सके। जिसकी पूरी लिस्ट निम्न तालिका में दी गयी है –
नाम | जिला | कार्यालय नं. | ईमेल आईडी |
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श्री दीपक मुरारी | अल्मोड़ा | 9456108999 | dicalm@doiuk.org |
श्री वी सी चौधरी | बागेश्वर | 9760506389, 9458100465 | dicbag@doiuk.org |
श्रीमती मीरा बोरा | चम्पावत | 7500211001 | dicchmp@doiuk.org |
श्री बी एस कुंवर | चमोली | 9536122258 | dicchmo@doiuk.org |
श्री शिखर सक्सेना | देहरादून | 0135-2724903 | dicddn@doiuk.org |
श्रीमती अंजनी रावत | हरिद्वार | 7007373667 | dichrd@doiuk.org |
श्री विपिन कुमार | नैनीताल | 8057004931, 05946-220669 |
dicntl@doiuk.org |
श्री मृत्युंजय सिंह | पौड़ी | 8532080015, 01382-222266 |
gmdic5600@gmail.com |
श्रीमती कविता भगत | पिथौरागढ़ | 9410364677 | dicpith@doiuk.org |
श्री एच सी हटवाल | रूद्रप्रयाग | 8171363052 | dicrdp@doiuk.org |
श्री महेश प्रकाश | टिहरी | 8979957429 | dicteh@doiuk.org |
श्री चंचल बोरा | उधम सिंह नगर | 8077642780 | dicusn@doiuk.org |
श्री यू के तिवारी | उत्तरकाशी | 9897083867 | dicuki@doiuk.org |
Uttarakhand Swarojgar Scheme Help Desk | |
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Uttarakhand Swarojgar Yojana Officer Website Portal | MSY |
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उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया | Click Here |
MSY उत्तराखंड पोर्टल पर बैंक के लिए लॉगिन करने की प्रक्रिया | Click Here |
Mukhyamantri Swarozgar Yojana Loans Uttarakhand –
- Uttarakhand Swarojgar Yojana के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों व अन्य शिड्यूल्ड बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा व व्यवसायिक गतिविधियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। तथा उक्त के सापेक्ष सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा योजनान्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। विनिर्माणक क्षेत्र के उद्यम के लिए परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रुपये होगी।
- Swarojgar Yojana के तहत MSME नीति 2015 (यथासंशोधित, 2016, 2018 व 2019) में वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा व मात्रा कुल परियोजना लागत का 25% (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम 6.25 लाख रुपये तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए 2.50 लाख रुपये), श्रेणी बी व बी+ में कुल परियोजना लागत का 20% (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तथा सेवा व व्यावसायिक गतिविधि के लिए 2 लाख रुपये) तथा श्रेणी सी व डी में कुल परियोजना लागत का 15% (विनिर्माणक गतिविधि के लिए अधिकतम 3.75 लाख रुपये तथा सेवा व व्यवसायिक गतिविधि के लिए 1.50 लाख रुपये), उक्त में से जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी।
- उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी।
सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर्म पीडीएफ
Download: Mukhyamantri Swarojgar Yojana Application Form PDF