मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2022 | मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान कल्याण हेतु एक नई योजना शुरू की है। जिसका नाम “Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana UP”  है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया जायेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य किसान के साथ होने वाली दुर्घटना पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान हो सके। इस योजना की एप्लीकेशन प्रकिया पात्रता, दुर्घटना राशि, सर्वहित बीमा योजना शासनादेश पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लेख के साथ बने रहें।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना को 21 जनवरी 2020 को शुरू की गयी। स्कीम का लाभ सभी किसानों तक आसानी से पहुँचे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डीबीटी माध्यम को अपनाया गया है। किसके साथ होने वाली दुर्घटना पर 5 लाख रूपये (Uttar Pradesh Govtt Launches Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 5 Lakh Insurance) तक का मुआवजा यूपी सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। योजना की आवेदन प्रकिया और मुआवजा धनराशि की पूरी जानकारी के लिए हमारे लेख के साथ बने रहें।

 UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form PDF

लेख   मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यूपी
 भाषा हिंदी
लाभार्थी किसान
लाभ सामजिक सुरक्षा (आर्थिक आधार)
 उद्देश्य   दुर्घटना मुआवजा प्रदान करना
दुर्घटना राशि अधिकतम 5 लाख रुपए
 आवेदन प्रकिया   कृषि विभाग
 आधिकारिक वेबसाइट   अभी उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 Documents

कृषक दुर्घटना आवेदन फॉर्म भरने के लिए। विभाग द्वारा निर्धारित किये गये जरूरी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है। जिसके बाद ही योजना का लाभ दिया मिलता है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखा गया है। कि कृषक के साथ किस प्रकार की दुर्घटना हुयी है। उसके ही आधार पर योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे – मृत्यु की दशा में मत्यु प्रमाण पत्र , हाथ -पैर टूटने की अवस्था में या विकलांग (दिव्यांग) होने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ अन्य महत्पूर्ण दस्तावेज शामिल हैं –

  • खतौनी की प्रमाणित प्रति / रजिस्टर निधि पाटीदार हेतु पट्टे की प्रमाणित प्रति/या बटाईदार हेतु कोई भी प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र के लिए आप निम्न में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं
    • हाई स्कूल प्रमाण पत्र
    • परिवार रजिस्टर की प्रति
    • वोटर आईडी कार्ड
    • पासपोर्ट
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • आधार कार्ड
    • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र के लिए आप निम्न में से कोई भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं
    • पासपोर्ट
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • वोटर आईडी कार्ड
    • आधार कार्ड
    • उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा रिपोर्ट
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • यदि किसान दिव्यांग है तो इस स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 सहायता धनराशि

योजना के अंतर्गत किसान को अलग – अलग प्रकार से होने वाली दुर्घटना के आधार पर ही योजना का लाभ दिया जायेगा। 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष के किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि कृषक के दोनों पैर या दोनों आंख की क्षति 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 60 प्रतिशत से ज्‍यादा विकलांग हो ने 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पूरी धनराशि विवरण के लिए नीचे दी गयी तालिका को देख सकते हैं –

कृषक दुर्घटना मुआवजा राशि 
प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर ₹400000 की धनराशि
60% से अधिक दिव्यांगता होने पर दो लाख रुपए की धनराशि
40 शेरचात प्रतिशत की दिव्यांगता होने पर 59100 रुपए की सहायता राशि
दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति होने पर। 100 प्रतिशत  वित्तीय सहायता
अगर एक हाथ तथा पैर में चोट लगती है। 100 प्रतिशत  वित्तीय सहायता
एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर 50 प्रतिशत
दुर्घटना में मृत्यु  या पूर्ण शारीरिक अक्षमता होने पर 100 प्रतिशत  वित्तीय सहायता
स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम 50 प्रतिशत
ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम 25 प्रतिशत

किन किन दुर्घटना पर योजना का लाभ मिलेगा –

उप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना का लाभ किसान के साथ हुयी दुर्घटना (मत्यु/शाररिक क्षति) पर दिया जायेगा। लेकिन वह दुर्घटना आत्महत्या या जान बुज कर की गयी, दुर्घटना न हो। योजना में शामिल की गयी दुर्घटना निम्लिखित बिंदुओं के रूप में दिए गए हैं-

  • आंधी तूफान, पेड़ के गिरने या नीचे दबने, मकान गिरने आदि।
  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने व करंट लगने की स्थिति में।
  • जीव-जन्‍तु या जानवर द्वारा काटने, मारने या फिर आक्रमण करने पर।
  • सापं के काटने की दशा में।
  • रेलगाड़ी, सड़क, हवाई जहाज या फिर अन्‍य वाहन आदि से दुर्घटना होने की दशा में।
  • भूस्‍खलन, गैस रिसाव, भूकंप, विस्‍फोट, सीवर चैबंर में गिरने पर।
  • नदी, झील, समुंद्र, तालाब, पोखर व कुएं आदि में गिरने पर।

Krishak Durghatna Kalyan Yojana Patrta –

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना का लाभ उठाने के लिए विशेष पत्रता रखी गयी है। ताकि जरूरतमंद लाभार्थी तक योजना का लाभ आसानी से पहुँच सके। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो नीचे दी गयी सभी पत्रताओं को पूरा करें –

  • योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के किसान को दिया जायेगा। लेकिन 70 वर्ष से अधिक आयु के किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • आवेदक किसान प्रदेश का मूल निवासी है।और वह किसानी खेती बाड़ी करता हो ।
  • दुर्घटना के दौरान मृत्‍यु या दिव्‍यांग होने वाले किसान का नाम खतौनी में दर्ज खातेदार / सह खातेदार के तौर पर होना चाहिए।
  • पट्टे पर जमीन लेकर या फिर बटाई पर खेती बाड़ी करने वाले किसान भी योजना के पात्र होंगे।
  • किसान की मृत्‍यु या दिव्‍यांगता, आत्‍महत्‍या करते समय होती है तो किसान को लाभ नही दिया जाएगा।
  • जो किसान खतौनी में दर्ज खातेदार किसान हैं या सेह खातेदार किसान हैं वह आवेदन कर सकते हैं। इसमें उनके साथ कोई दुर्घटना हो या विकलांगता हो और किसान के परिवार में माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री आदि की आजीविका का प्रमुख श्रोत खेती होनी चाहिए। तभी आप पात्र माने जाओगे।

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojna आवेदन कैसे करें।

  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है। अभी आप योजना में केवल ऑफलाइन जिला मुख्यालय या ब्लॉक स्तर पर ही आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं। जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है –
  • आवेदक को सबसे पहले आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
  • जिसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आवेदन पत्र में पूछी गयी जानकारियों ( मृतक किसान, दिव्यांग कृषक का नाम,
  • पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, किसान का पता, दुर्घटना का कारण आदि ) को भरना होगा।
  • जिसके बाद आपको योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • और अपने कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवेदन कब तक जमा कर सकते हैं –

योजना आवेदन प्रपत्र जमा करने की या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दुर्घटना के 45 दिन के अंतर्गत जमा करना होगा। किंतु किसी कारण दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांग होने पर , किसान अपना आवेदन फॉर्म 45 दिन में जमा नहीं करा पाया तो वह 75 दिन के अंतर्गत मुख्य जिला कार्यालय में जामा करा सकता है। लेकिन बड़ाई गयी। ढाई महीने की अवधि के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योजना से जुड़े मुख्य शनादेश एवं आवेदन फॉर्म-

 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना PDF Form Download Here
 उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना योजना शासनादेश PDF Click Here

 

1 thought on “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2022 | मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना”

  1. Diwakar pandey

    Sir mujhe yeh pata karna hain abhi tak kitne logo ko iska labh mila hain kaise pata kar sakte hain…..?

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