(रजिस्ट्रेशन) राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Online Form | राजस्थान सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ, लोन और ब्याज सब्सिडी

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। अक्सर हम अपना खुद का व्यपार या फिर उद्योग लगाना चाहते है, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त धनराशि न होने के कारण हम नही कर पाते हैं। अगर हम बैंक के पास जाते है तो बैंक बहुत मुश्किल से ही लोन देता है। साथ बैंक से ऋण लेने के लिए न जाने कितने डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो हमारे पास कभी नहीं हो पते हैं। अगर किसी हालत में लोन मिल भी गया तो बैंक वालों की ब्याज की दरें आसमान छूती हुई दिखाई देती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए राजस्थान के गहलोत सरकार ने Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana 2023 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत अब लोगों को उनके लघु उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कम ब्याज दर में लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana In Rajasthan

Rajasthan CM Laghu Udyog Protsahan Yojana

जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को उद्योगों को आगे बढ़ाने व राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। राजस्थान में जो लोग उद्योग खोलना चाहते हैं और जिन लोगों के लघु उद्योग पहले से है उनके लिए भी यह योजना काम कर रही है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठाए, इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी भी दे रही है।

यह सब्सिडी 5 से 8 प्रतिशत तक लाभार्थी व्यक्ति को मिल सकती है। अगर आप अपने लघु उद्योग को खोलने के लिए 1,00,00,000 रुपए तक का ऋण मिल सकता है। आप तीन तरह के लोन ले सकतें है। पहला है समग्र ऋण, दूसरा है कार्यशील ऋण और तीसरा है सावधी ऋण। अगर आप 10 लाख रुपये तक का ऋण लेते हो तो किसी प्रकार का कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। अगर 1,00,00,000 तक लोन लेने पर आपका बैंक की तरफ से आगे फॉरवर्ड कर दिया जायेगा। एक करोड़ रुपये से ज्यादा लोन लेने के लिए बैंक पहले जांच करेगी, फिर आपको लोन देगी।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 का उद्देश्य

आज के समय में नौकरियां पाना मुश्किल हो गया है। लोग पढ़ें-लिखे तो है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। उनके पास व्यपार या उद्योग के बारे में अच्छे आइडिया होते है, लेकिन रुपयों की कामी होती है। राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से वह स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का कोई छोटा मोटा उद्योग करके अपने साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सके। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें, Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के लिए पात्रता शर्ते, जरूरी दस्तावेज आदि। कृपया इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें ताकि आप भी इस योजना का लाभ लें सकें।

राजस्थान सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

योजना का नाम Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana (MLUPY)
राज्य राजस्थान
वित्तीय वर्ष 2023-2023
लाभार्थी राजस्थान के निवासी
सरकार का उद्देश्य राज्य के निवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना
सब्सिडी 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक
ऑफिसियल वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना फॉर्म pdf Download Here
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के नियम MLUPY PDF FORM

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana हेतु पात्रता शर्ते

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक कारगर होगी। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको पात्र भी होना चाहिए। आवेदन करने से पहले योग्यता मानदंड जरूर पढ़ें।

  • राजस्थान सरकार के अनुसार आवेदन करने वाल 18 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए।
  • स्वयं सहायता समूह (SHGs) राज्य किसी विभाग के अंतर्गत आता हो।
  • भागीदारी फॉर्म और एल एल पी फॉर्म एवं कंपनी में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दास्तवेज़

राजस्थान सरकार के अनुसार अगर कोई भी इस योजना का लाभ लेने चाहता है, तो उसके पास सारे डाक्यूमेंट्स होना अनिवार्य हैं। नीचे दास्तावेज़ों की सूची दी गई है जो आपके आवेदन के समय काम आएगी।

  • आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पात्र, जिससे आपकी आय सुनिचित हो सके।
  • एक मोबाइल नंबर जो चालु हो।
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आप किसके लिए ऋण लें रहें हैं उसका पूरा ब्योरा।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऋणदायीं संस्थाएं

ऋण देने वाली संस्थाएं वह बैंक है जिनके पास आपको ऋण मिलेगा। नीचे वह सभी संस्थाए दी गई है, जो राजस्थान  सरकार द्वारा Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana के तहत लोन प्रदान करती है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized Bank)

जैसे की नाम से समझ आ रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब होता है कि जो बैंक पहले ही प्राइवेट होतें हैं लेकिन वह बैंक आरबीई के अंतर्गत काम करते हैं। हमारे देख में कुल 19 बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।

बैंक का नाम स्‍थापना दिवस
आंध्रा बैंक 1980
इलाहाबाद बैंक 1969
बैंक ऑफ बड़ौदा 1969
बैंक ऑफ इंडिया 1969
बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र 1969
केनरा बैंक 1969
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1969
कॉर्पोरेशन बैंक 1980
देना बैंक 1969
इंडियन बैंक 1969
इंडियन ओवरसीज बैंक 1969
ओरिंएटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1980
पंजाब एण्‍ड सिंध बैंक 1969
पंजाब नेशनल बैंक 1969
सिंडीकेट बैंक 1969
यूको बैंक 1969
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 1969
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1969
विजया बैंक 1969

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के द्वारा निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा स्माल फाइनेंस बैंक।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank)

इस बैंक को Regional Rural Banks कहतें हैं। हमारे पूरे देश की क्षेत्रीय बैंक को मिलाकर 75 बैंक मौजूद हैं। अगर आपको इस बैंक से सम्बंधित अन्य जानकारी लेनी है तो यहाँ क्लिक करें

राजस्थान वित्त निगम (Rajasthan Finance Corporation)

यहाँ पर भी आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण मिल जायेगा। नीचे खंड में Rajasthan Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Loan and Interest Rates की जाँच करें।

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana ऋण और ब्याज

ऋण को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमे अगर आप कर समय पर चुकाते हो तो ब्याज भी काम लगेगा।

राशि ब्याज
25 लाख रुपये तक 8 %
25 से 5 करोड़ तक 6 %
5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5 %

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 आवेदन/ पंजीकरण प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए आपके पास सभी दास्तवेज़ों का होना जरूरी है। Rajasthan CM Laghu Udyog Protsahan Yojana के लिए आवेदन/ पंजीकरण प्रक्रिया से सम्बन्थित मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं।

  1. राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर पर जाइये। उसके बाद, आपके सामने नीचे इमेज अनुसार पेज खुल जाएगा।Rajasthan CM Laghu Udyog Protsahan Yojana
  2. आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा।राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  3. रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करें और उसमे पूछी गई सभी जानकारी को भरें।
  4. फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आकर CM Laghu Udyog Protsahan Yojana पर लॉगिन करें।
  5. इसके बाद, आपके सामने के फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ठीक-ठीक से भरें।
  6. इसमें आपको सभी मांगे गए दास्तवेज़ों को भी अपलोड करना होगा।
  7. अंत में नीचे दिख रहे सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन सफल हो जायेगा।

Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana Offline Apply

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले सम्बंधित बैंक में जाकर निर्धारित आवेदन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद, ऊपर दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ सलग्न करें। अंत में एप्लीकेशन फॉर्म को उसी बैंक में जमा करा दें। अगर आप बैंक के लिए दिए गए पात्रता मानदंड में खरे उतरते हो तो आपको बंद द्वारा योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

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