मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन  | Delhi Mukhyamantri Covid Parivar Arthik Sahayata Yojana Application Process| दिल्ली कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजनाआवेदन फॉर्म |

दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से प्रभावित हुये परिवारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को शरू किया गया था। जिसमें से आज हम आपको Covid-19 के कारण जिन परिवार के माता-पिता या अन्य संरक्षण की दुर्भाग्य पूर्ण मृत्यु हो गयी है। उनको आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहयता योजना संचालित की गयी है। योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा विधवा पत्नी को 2500 रूपए जीवन पर्यंत के रूप में प्रति माह पेंशन राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे। योजना से जुडी अन्य लाभ, पात्रता, दस्तावेज, फॉर्म PDF, आवेदन प्रक्रिया की विस्तरित जानकारी के लिए हमारे लेख के साथ अंत तक बने रहें।

Delhi Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2023

कोविद पीड़ित परिजनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए , दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री Covid19 परिवार वित्तीय सहायता योजना को 22 June 2021 से शुरू की गयी है। इस योजना के तहत सहायता राशि व लाभ दो प्रकार से मुहैया कराया जायेगा। जिसमें पात्र आवेदक को 5000 रूपये की आर्थिक सहायता एवं 2500 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना के तहत मिलने वाला लाभ समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। योजना के लिए मुख्य पात्रता कोरोना के कारण मृत्यु होने की दशा में और आवेदक दिल्ली का निवासी हो।

Mukhyamantri Covid 19 Parivar Arthik Sahayata Yojana details

Yojana मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना
Lonch By Delhi Govt
beneficiary citizens of Delhi
objective financial assistance
monthly assistance Rs 2500 per month
Financial Amount Rs 50000
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
विभाग समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता राशि लाभ –

 यदि किसी परिवार में पति की मृत्यु हुयी हो
दिल्ली सरकार द्वारा इन परिवारों को आर्थिक सहयता के रूप में महिला को 25 सौ रूपये प्रतिमाह जीवन यापन के लिए दिये जायेंगे। साथ ही पत्नी को widow pension scheme का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
परिवार में पत्नी की मृत्यु होने पर
परिवार में महिला आय अर्जित करने का कार्य करती थी। और परिवार का आय स्रोत महिला के माध्यम से होता था। तो इस स्थिति में पति को 2500 रूपय की सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी।
अनाथ बच्चे
दुर्भाय पूर्ण किसी परिवार के कोरोना संक्रमण के कारण किसी परिवार के माता -पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो इस स्थति में दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु सीमा तक 2500 रुपए की आर्थिक सहायता Delhi Govt Covid 19 Family Financial Assistance Scheme के तहत मुहैया कराये जायेंगे।

जिन परिवार में बच्चे की मृत्यु हुयी हो
परिवार में बुजुर्ग माता -पिता हों और उनकी संतान की कोरोना वायसर के कारण मत्यु हो गयी है। इस प्रकार के परिवार परिवार में बुजुर्ग माता-पिता को मुख्यमंत्री कोविद परिवार आर्थिक सहायता योजन के माध्यम से जीवन भर तक 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही वृद्ध पेंशन योजना का लाभ भी निरंतर दिया जायेगा।

Covid death of brother or sister
आश्रित भाई या बहन की कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में 2500 रूपये की वित्तीय सहयता प्रदान की जाएगी। किन्तु योजना के लाभार्थी मृतक के पति या पत्नी पहले से न हो और आश्रित व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांगजन हो।

मुख्यमंत्री परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य

केजरीवाल जी ने कहा कि जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या एकल माता-पिता दोनों को Covid ​19 में खो दिया है, उन्हें भी 25 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि, मुफ्त शिक्षा , पेंशन जैसे अन्य योजना के माध्यम से प्रभावित परिवारों की सहयता की जायेगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। स्कीम का लाभ सभी प्रभावित परिवारों को मुहैया करने के लिए आय सीमा जैसे को भी प्रात्रता नहीं रखी गयी है।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए दस्तावेज

  •  Aadhar Card
  • Domicile certificate
  • death certificate
  • Covid-19 rt-pcr report
  • Documents relationship
  • bank passbook details
  • passport size photo
  • mobile number

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की विशेषताएं

  •  दिल्ली सरकार की इस योजना को समाज कल्याण विभाग द्वारा कोविद प्रभावित परिवारों के लिए शरू किया जा रहा है।
  • योजना को शरू 22 जून 2023 से प्रभावित परिवारों के लिए संचालित की जाएगी।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के लिए वित्तीय सहयता के रूप में आजीविका के लिए आय का स्रोत प्रदान करना है।
  • योजना के माध्यम से आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थियों को अनुग्रह राशि 50000 रुपए प्रदान किये जायेंगे। जो एकमुश्त किस्त के रूप में दिए जायेंगे। साथ ही प्रतिमा पेंशन भी प्रदान की जाएगी।
  • योजना में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता स्थाई निवासी की रखी गयी है।
  • केंद्र सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा के तहत आवेदकों को लाभ दिया जायेगा।
  • समाज कल्याण की अन्य स्कीमों का लाभ मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना साथ दिया जायेगा।
  • सरकार द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली सरकार द्वारा योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रक्रिया शुरू कर रखी है। जिसके लिए आप जन सेवा केंद्र/ ई डिस्टिक पोर्टल या संबंधित विभाग में जाके आवेदन कर सकते हैं। यदि आप e-district portal online apply करना चाहते हैं। तो आपकी नीचे दी गयी प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

  • सबसे पहले आपको e-district online official website पर लॉगिन करना होगा।
  • आपकी स्क्रीन में होम पेज पर “मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको पूछी गयी जानकारी दर्ज करनी होगी। (जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि)
  • साथ उन सभी documents को upload करें। जिनकी आवश्यता हो।
  • जिसके बाद नीचे दिये गये सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आवेदन दी गयी आवेदन प्रक्रिया के माध्यमसे अपना मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र जमा कर सकता है।

Eligibility

Eligibility Applicant should be a permanent resident of Delhi. The income earning member of the applicant’s family must have died due to coronavirus infection. No criteria have been kept by the government to get the benefit of this scheme. The benefits of other schemes of the Social Welfare Department such as Widow Pension Scheme, Old Age Pension Scheme etc. can also be availed with this scheme. 
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